बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 10 साल से कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश

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जे के मिश्र, जिला ब्यूरो चीफ, नवभारत टाइम्स24*7in, बिलासपुर

बिलासपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में एनआईटी रायपुर के संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किए जाने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने कर्मचारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जो कर्मचारी 10 से 16 साल तक अपनी सेवाएं दे चुके हैं, उन्हें उनके मौजूदा पद पर ही नियमित किया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता नीलिमा यादव, रक्षि नागपाल और 40 अन्य कर्मचारियों ने अपने अधिवक्ता दीपाली पांडेय के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने मांग की थी कि वे एनआईटी रायपुर में लंबे समय से कार्यरत हैं, लेकिन उन्हें अब तक नियमित नहीं किया गया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस एके प्रसाद ने चार माह के भीतर सभी कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने एनआईटी प्रबंधन को फटकार
सुनवाई के दौरान अधिवक्ता दीपाली पांडेय ने सुप्रीम कोर्ट के कई मामलों का हवाला देते हुए कहा कि समान कार्य के लिए समान वेतन और नियमितीकरण का अधिकार सभी कर्मचारियों को मिलना चाहिए। जस्टिस एके प्रसाद ने इस दलील को स्वीकारते हुए एनआईटी प्रबंधन को चार माह के भीतर सभी पात्र कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश दिया है।

इस फैसले से एनआईटी रायपुर में वर्षों से कार्यरत संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों में खुशी की लहर है। अब देखना होगा कि प्रबंधन इस आदेश का पालन कितनी जल्दी करता है।

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