Supreme Court Order On Sambhal Survey Dispute : उत्तर प्रदेश के संभल स्थित जामा मस्जिद सर्वे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि इस मामले में कोई एक्शन न ले, क्योंकि मुस्लिम पक्ष को निचली अदालत के फैसले को ऊपर की अदालत में चुनौती देने का अधिकार है। साथ ही अदालत ने मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने को कहा।
संभल मस्जिद सर्वे विवाद को लेकर शाही जामा मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे अपने पास इस मामले को लंबित रख रहे हैं। ऐसे में फिलहाल निचली अदालत इस मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। SC ने मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने का आदेश देते हुए कहा कि जब तक HC से कोई आदेश नहीं आ जाता, तबतक जिला अदालत इस मामले में कोई भी एक्शन न ले।
‘सर्वे रिपोर्ट को सील बंद करके रखा जाए’
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि मुस्लिम पक्ष जिला अदालत के फैसले को अपर कोर्ट में चुनौती दे सकता है। यह उनका अधिकार है। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई जनवरी के दूसरे हफ्ते में होगी। उन्होंने कहा कि एएसआई की सर्वे रिपोर्ट को सील बंद करके रखा जाए। निचली अदालत के फैसले पर कुछ आपत्तियां हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन दलों के प्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित करे।
सर्वे के दौरान भड़क गई थी हिंसा
बता दें कि पिछले दिनों संभल जिले में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। लोगों की भीड़ में मौजूद नाकाबपोश उपद्रवियों ने पथराव और गोलीबारी की थी। इस बवाल के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में जामा मस्जिद सर्वे पर सुनवाई हुई।

Author: Deepak Mittal










Total Users : 8163197
Total views : 8187927