छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को CD कांड मामले में हाईकोर्ट से बड़ी अंतरिम राहत मिली है। हाईकोर्ट ने इस मामले में CBI की विशेष अदालत में चल रही आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। यह अंतरिम आदेश जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल की अदालत ने जारी किया है।
भूपेश बघेल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 24 जनवरी 2026 को CBI की विशेष अदालत द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी थी। विशेष अदालत ने अपने पूर्व के आरोपमुक्ति आदेश को रद्द करते हुए बघेल के खिलाफ आरोप तय करने की कार्यवाही आगे बढ़ाने का निर्देश दिया था।
याचिका में भूपेश बघेल की ओर से विशेष अदालत के इस आदेश पर आपत्ति जताई गई थी। उनका पक्ष था कि पहले उन्हें मामले में आरोपमुक्त किया गया था, जिसे बाद में विशेष अदालत ने निरस्त कर दिया और उनके खिलाफ आरोप तय करने की दिशा में कार्यवाही के निर्देश दिए।
अब हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान CBI की विशेष अदालत में चल रही आगे की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। इससे फिलहाल बघेल के खिलाफ इस मामले में ट्रायल कोर्ट स्तर पर आगे की प्रक्रिया थम गई है।
Author: Deepak Mittal










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