हत्या के प्रयास, दुष्कर्म, अवैध हथियार, मारपीट, धमकी और मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों में रहे हैं संलिप्त
रायपुर, 31 अगस्त। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने आदतन एवं कुख्यात अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को जिलाबदर किया है। छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(क)(ख) के तहत की गई कार्रवाई में विकास उर्फ भीम उर्फ रावण मधुकर और ओम दुबे उर्फ प्रथम दुबे को रायपुर सहित छह जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर रहने का आदेश दिया गया है।
पुलिस कमिश्नर रायपुर डॉ. संजीव शुक्ला (भा.पु.से.) ने संबंधित पुलिस उपायुक्तों के प्रतिवेदन, आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड, उपलब्ध साक्ष्यों एवं गवाहों के कथनों का परीक्षण करने के बाद दोनों के खिलाफ जिलाबदर की कार्रवाई के आदेश जारी किए।
विकास उर्फ भीम उर्फ रावण मधुकर (26), निवासी इंदिरा नगर, शुक्रवारी बाजार, बीरगांव, थाना उरला के खिलाफ वर्ष 2018 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने का आरोप है। पुलिस के अनुसार उसके विरुद्ध नाबालिग से दुष्कर्म, अश्लील गाली-गलौज, मारपीट, जान से मारने की धमकी, अवैध हथियार रखने और जुआ खेलने सहित कुल 9 प्रकरण दर्ज हैं। क्षेत्र में भय का वातावरण और लोक शांति प्रभावित होने की स्थिति को देखते हुए उसे 3 माह के लिए जिलाबदर किया गया है।
इसी तरह ओम दुबे उर्फ प्रथम दुबे (25), निवासी मोतीलाल नगर, सरस्वती नगर, थाना डी.डी. नगर के खिलाफ वर्ष 2017 से आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय रहने का उल्लेख है। पुलिस के मुताबिक उसके विरुद्ध हत्या के प्रयास, मारपीट, धमकी, आपराधिक अभित्रास, अवैध हथियार रखने तथा गांजा बिक्री सहित कुल 11 प्रकरण दर्ज हैं। प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के बावजूद आचरण में सुधार नहीं होने और आमजन में भय का माहौल बनने के कारण उसे 4 माह के लिए जिलाबदर किया गया है।
जिलाबदर आदेश के तहत दोनों आरोपियों को रायपुर, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर रहने का आदेश दिया गया है। निर्धारित अवधि के दौरान वे सक्षम न्यायालय की अनुमति के बिना इन जिलों की सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
Author: Deepak Mittal










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