सदर बाजार की वक्फ संपत्ति 45 दिन में खाली करने का आदेश

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रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ अधिकरण ने रायपुर के सदर बाजार स्थित वक्फ संपत्ति से कथित अवैध कब्जा हटाने के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अधिकरण ने कब्जाधारी को 45 दिनों के भीतर संपत्ति खाली कर संबंधित वक्फ संस्था को उसका कब्जा सौंपने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश 28 जुलाई 2026 को पारित किया गया।

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मामला सदर बाजार स्थित अंजुमन-ए-सैफी दाऊदी बोहरा जमात, रायपुर की पंजीकृत वक्फ संपत्ति से जुड़ा है। वक्फ बोर्ड के अनुसार, मकान नंबर 923 एवं 924 में स्थित करीब 900 वर्गफुट क्षेत्र तथा मकान नंबर 523 एवं 524 में निर्मित दुकान और गोदाम पर सुभाष चंद्र जैन, प्रोपराइटर सूरज ज्वेलर्स का कब्जा था।

इस मामले में छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने वक्फ अधिनियम की धारा 54 के तहत कार्रवाई करते हुए कब्जा खाली कराने के आदेश जारी किए थे। बोर्ड द्वारा आदेश क्रमांक आर/पी/अ/88/13/01 दिनांक 04 जुलाई 2022 तथा आर/पी/अ/88/13/02 दिनांक 16 मई 2022 जारी किए गए थे।

वक्फ बोर्ड के आदेश के खिलाफ मामले को राज्य वक्फ अधिकरण के समक्ष रखा गया था। अधिकरण के पीठासीन अधिकारी एवं जिला न्यायाधीश कमलेश कुमार जुर्री, सदस्य हामिद हुसैन खान तथा सदस्य वी.के. राजपूत की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद बोर्ड की कार्रवाई को सही मानते हुए संपत्ति खाली कराने का आदेश पारित किया।

बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने अधिकरण के आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि यह फैसला वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और उन्हें अतिक्रमण से मुक्त कराने की दिशा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जों के मामलों में छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और ऐसी संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान तेज किया जा रहा है।

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Author: Deepak Mittal

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