शैक्षणिक संस्थान और हॉस्टल के 500 मीटर का दायर ड्रग फ्री जोन घोषित

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स्कूल शिक्षा विभाग ने बच्चों की चिंता करते हुए शैक्षणिक संस्थानाें और छात्रावासों के 500 मीटर के दायरे को ड्रग मुक्त जोन घोषित कर दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग के अपर सचिव आरपी वर्मा ने आदेश जारी कर इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।

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स्कूल शिक्षा विभाग के अपर सचिव ने जारी पत्र में लिखा है, राज्य शासन द्वारा प्रदेश में विभाग के अधीन संचालित सभी शैक्षणिक संस्थानों, छात्रावासों के 500 मीटर के दायरे को ड्रग मुक्त Drug-Free-Zone घोषित करता है।

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Author: Deepak Mittal

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