केंद्रीय जेल बिलासपुर के 500 मीटर दायरे में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध

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कलेक्टर ने घोषित किया “नो-फ्लाई जोन”

बिलासपुर/ केंद्रीय जेल बिलासपुर की सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजय अग्रवाल ने केंद्रीय जेल परिसर तथा उसकी परिधि से 500 मीटर की सीमा तक के क्षेत्र को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक “नो-फ्लाई जोन” घोषित कर दिया है। इस क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा ड्रोन संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार केंद्रीय जेल बिलासपुर एक अत्यंत संवेदनशील एवं सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण शासकीय संस्थान है। जेल परिसर एवं उसके आसपास अनाधिकृत ड्रोन संचालन से जेल सुरक्षा, बंदियों की निगरानी व्यवस्था तथा सार्वजनिक सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। यह कार्रवाई जेल प्रशासन के अनुरोध एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की सहमति के आधार पर की गई है।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विशेष परिस्थितियों में सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त होने पर ही ड्रोन संचालन की अनुमति दी जा सकेगी। बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने अथवा आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

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कलेक्टर द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर तथा केंद्रीय जेल अधीक्षक को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

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Author: Deepak Mittal

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