पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने राज्य विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी कर दिया है। लोक भवन, पश्चिम बंगाल की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 174(2)(b) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार जारी किया गया है।
जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा को 7 मई 2026 से प्रभावी रूप से भंग कर दिया गया है। यह कदम संवैधानिक प्रावधानों के तहत लिया गया है। लोक भवन की अधिसूचना में कहा गया है कि यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 174(2)(b) के तहत राज्यपाल को प्राप्त अधिकारों के आधार पर लिया गया है।
Author: Deepak Mittal









