राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एंटी करप्शन ब्यूरो, रायपुर द्वारा बहुचर्चित कोयला लेवी प्रकरण की जांच में महत्वपूर्ण प्रगति करते हुए विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) रायपुर के समक्ष आज 1200 पेज का चौथा पूरक चालान पेश किया गया है।
चालान में बताया गया है कि सूर्यकांत तिवारी ने पैसे लेने के लिए कई शैल फर्में बनाई थी, जिसके माध्यम से कोयला घोटाले का किंगपिन पैसा वसूलता था।
अवैध कोल लेवी वसूली प्रकरण के मामले में आज जेल में बंद आरोपी-राकेश जैन के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 120बी, 420, 384, 467, 468, 471 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018) की धारा 7. 7ए, एवं 12 के अंतर्गत विशेष न्यायालय रायपुर में लगभग 1,200 पेज का अभियोग पत्र मय दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।
Author: Deepak Mittal









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