पूर्व IAS अनिल टुटेजा की जमानत याचिका खारिज

Picture of Deepak Mittal

Deepak Mittal

 

जेल में बंद पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा की उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ नए एफआईआर दर्ज करने से रोकने और पुराने कायम हुए सभी मामलों में एक साथ जमानत देने की मांग की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप सत्ता के करीबी अफसर में शामिल थे और आपने वर्षों तक सत्ता का आनंद लिया है। यह मामला सरकारी धन के निजी हाथों में जाने का है। आपको कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।

पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा की कांग्रेस सरकार के दौरान राज्य में तूती बोलती थी। वे आबकारी घोटाले से लेकर डीएमएएफ, नान घोटाला, कस्टम मिलिंग घोटाला,कोल घोटाले के आरोपी हैं। हाल ही में उन्हें एक मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिली है।

बाकी मामलों के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें उन्होंने सारे मामलों में एक साथ जमानत और जांच एजेंसियों को सभी मामलों में एक साथ पूछताछ करने और ट्रायल पूरा होने तक उन्हें बेल देने के निर्देश देने की मांग करते हुए नए मामले दर्ज करने पर भी रोक लगाने की मांग की थी।

 

Deepak Mittal
Author: Deepak Mittal

Leave a Comment

Leave a Comment