अंबिकापुर: बहू की टांगी से हत्या कर शव को दफनाने के मामले में अदालत ने ससुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश Mamata Patel की अदालत ने सुनाया।
अतिरिक्त लोक अभियोजक Vivek Singh ने बताया कि घटना 16 जून 2025 को Ambikapur के Lundra थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चलगली में हुई थी। गांव निवासी ईश्वर राम दोपहर में पास स्थित मछली नदी में मछली पकड़ने गया था। घर पर उसकी पत्नी सरस्वती मौजूद थी।
शाम को जब ईश्वर राम घर लौटा तो पत्नी घर पर नहीं मिली। घर से कुछ दूरी पर उसके पिता पनमेश्वर कोरवा (55) गड्ढे में मिट्टी डालते दिखाई दिए। शोर मचाने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, तब पता चला कि पनमेश्वर कोरवा बहू के शव को दफना रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि बहू द्वारा खाना नहीं देने की बात पर गुस्से में उसने टांगी से वार कर हत्या कर दी और साक्ष्य छिपाने के लिए शव को दफना दिया। जांच के बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया।
मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी ससुर पनमेश्वर कोरवा को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
Author: Deepak Mittal









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