स्कूलों के 100 गज दायरे में तंबाकू बिक्री पर सख्ती, 13 दुकानों पर कार्रवाई

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 कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देश एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खरे के मार्गदर्शन में जिला एमसीबी में तंबाकू नियंत्रण को लेकर सघन अभियान चलाया गया। स्वास्थ्य विभाग और खाद्य एवं औषधि प्रशासन की संयुक्त टीम ने खड़गवां एवं गजमरवापारा–पोड़ीडीह क्षेत्र में कार्रवाई की।

अभियान के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खड़गवां, पीएम एकलव्य स्कूल पोड़ीडीह, स्वामी आत्मानंद स्कूल खड़गवां तथा शासकीय बालक मिडिल स्कूल खड़गवां के 100 गज दायरे में संचालित किराना दुकानों, चाय ठेलों, पान दुकानों और गुमटियों की जांच की गई। जांच के दौरान तंबाकू युक्त पदार्थों की अवैध बिक्री पाए जाने पर कोटपा अधिनियम 2003 (COTPA Act) की धारा 4 एवं 6 के तहत कार्रवाई की गई।

टीम ने 13 पान ठेलों, रेस्टोरेंट, किराना दुकानों, गुमटियों, होटल एवं चाय दुकानों पर चालानी कार्रवाई करते हुए कुल 2,900 रुपये का जुर्माना वसूला। साथ ही दुकानदारों को स्कूलों के आसपास तंबाकू, सिगरेट एवं अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री न करने की सख्त चेतावनी दी गई और पुनरावृत्ति पर कड़ी कार्रवाई की बात कही गई।

इस कार्रवाई में कोटपा नोडल अधिकारी डॉ. कीर्ति चौहान, डॉ. विक्की टोप्पो, चिकित्सा अधिकारी डॉ. करन, राजस्व विभाग खड़गवां, खाद्य एवं औषधि प्रशासन से औषधि निरीक्षक विकास लकड़ा एवं आलोक मिंज तथा खड़गवां थाना का पुलिस बल उपस्थित रहा।

स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया कि बच्चों एवं किशोरों को तंबाकू के दुष्प्रभाव से बचाने और कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए इस तरह की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।

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Author: Deepak Mittal

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