रायपुर: छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की तहसील आरंग अंतर्गत ग्राम निसदा में संचालित फ़र्सीपत्थर खदानों में उत्खनन पट्टे की शर्तों के उल्लंघन पर खनिज विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। विभागीय निरीक्षण और समीक्षा के बाद कुल 7 खदानों के पट्टेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
खनिज विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इन खदानों में पट्टे की निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया गया। नोटिस में संबंधित पट्टेदारों को 60 दिनों के भीतर संतोषजनक जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समय सीमा में जवाब नहीं मिलने या उत्तर असंतोषजनक पाए जाने की स्थिति में नियमानुसार उत्खनन पट्टा निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
जांच के दौरान यह भी सामने आया कि कुछ खदानों में स्वीकृत क्षेत्र से बाहर अवैध खनन किया गया है। ऐसे मामलों में विभाग द्वारा संबंधित पट्टेदारों के खिलाफ न्यायालयीन कार्रवाई शुरू की जा रही है। खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन और पट्टे की शर्तों के उल्लंघन पर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
खनिज विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई खनिज संसाधनों के संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा और नियमों के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। उन्होंने कहा कि अनुमति क्षेत्र से बाहर खनन करना गंभीर उल्लंघन है और ऐसे मामलों में कठोर कदम उठाए जाएंगे।
उल्लेखनीय है कि निसदा क्षेत्र की फ़र्सीपत्थर खदानें औद्योगिक और निर्माण गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने पट्टेदारों को नियमों के तहत ही खनिज उत्खनन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्थानीय ग्रामीणों से भी अपील की गई है कि वे अवैध खनन या अनियमितताओं की सूचना तुरंत खनिज विभाग को दें।
खनिज विभाग ने साफ किया है कि भविष्य में भी क्षेत्र में नियमित निरीक्षण और निगरानी जारी रहेगी, ताकि खनिज संसाधनों का संरक्षण, पारदर्शिता और अनुशासन सुनिश्चित किया जा सके।
Author: Deepak Mittal










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