छत्तीसगढ़ रेरा ने वॉलफोर्ट एलेन्सिया परियोजना के प्रमोटर पर लगाया 10 लाख का जुर्माना

Picture of Deepak Mittal

Deepak Mittal

छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने ले-आउट उल्लंघ मामले में बड़ी कार्रवाई की है। रायपुर स्थित ‘वॉलफोर्ट एलेन्सिया’ परियोजना के प्रमोटर के विरुद्ध कड़ा कदम उठाते हुए छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2016 के अंतर्गत 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

प्रकरण की सुनवाई के दौरान पाया गया कि परियोजना में विकास कार्य नगर तथा ग्राम निवेश विभाग (टाउन एंड कंट्री प्लानिंग– T&CP) द्वारा स्वीकृत ले-आउट के अनुरूप नहीं किया गया।

स्वीकृत ले-आउट से हटकर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का निर्माण किया गया, जो रेरा अधिनियम की धारा 14(1) का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त धारा के अनुसार किसी भी रियल एस्टेट परियोजना का विकास सक्षम प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदित रेखांकन, ले-आउट एवं विनिर्देशों के अनुसार ही किया जाना अनिवार्य है।

Deepak Mittal
Author: Deepak Mittal

Leave a Comment

Leave a Comment