सुप्रीम कोर्ट से CGPSC घोटाले के चार आरोपियों को जमानत

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सुप्रीम कोर्ट से CGPSC घोटाले के चार आरोपियों को जमानत

रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राहत भरा फैसला सुनाते हुए चार आरोपियों को जमानत दे दी है। जमानत पाने वालों में टामन सोनवानी के बेटे साहिल सोनवानी, नितेश सोनवानी, बजरंग स्पात के डायरेक्टर के पुत्र शशांक गोयल और भूमिका कटियार शामिल हैं।

मामले की सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में देश के वरिष्ठ अधिवक्ताओं सिद्धार्थ लूथरा, सिद्धार्थ अग्रवाल और शशांक मिश्रा ने पैरवी की। कोर्ट ने दलीलों को सुनने के बाद जमानत मंजूर कर ली।

गौरतलब है कि CGPSC घोटाले से जुड़ा यह मामला लंबे समय से चर्चा में रहा है। इसमें आयोग की परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितता और प्रभाव का दुरुपयोग कर चयन में हेराफेरी के आरोप लगे थे। मामले की जांच एजेंसियों द्वारा की जा रही है और कई आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब आगे की सुनवाई में मामला फिर से चर्चा में आने की संभावना है।

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Author: Deepak Mittal

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