Gratuity Payment Rule 2025: केंद्र सरकार ने ग्रेच्युटी भुगतान (Gratuity Payment) को लेकर एक बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के तहत पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि ₹25 लाख तक की अधिकतम ग्रेच्युटी केवल उन्हीं केंद्रीय सरकारी सिविल कर्मचारियों को मिलेगी, जो केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 या केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत ग्रेच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 के तहत आते हैं।
किन पर लागू नहीं होंगे ये नियम
इसका मतलब यह है कि यह बढ़ी हुई ग्रेच्युटी सीमा सभी संस्थानों या कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी। यानी सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs), बैंकों, पोर्ट ट्रस्ट्स, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), स्वायत्त संस्थानों (Autonomous Bodies), विश्वविद्यालयों (Universities), राज्य सरकारों या समाजों (Societies) से जुड़े कर्मचारियों को इस बढ़ी हुई सीमा का लाभ नहीं मिलेगा। पेंशन विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि उसे लगातार कई RTI आवेदन और संदर्भ प्राप्त हो रहे थे, जिनमें पूछा जा रहा था कि क्या ₹25 लाख तक की ग्रेच्युटी सीमा बैंकों, पीएसयू, आरबीआई, पोर्ट ट्रस्ट, विश्वविद्यालयों, स्वायत्त संस्थानों और राज्य सरकारों पर भी लागू होती है।
विभाग ने क्या कहा
विभाग ने साफ कहा है, “ये नियम केवल केंद्रीय सिविल सेवकों पर लागू होते हैं और अन्य संगठनों जैसे कि समाज, बैंक, पोर्ट ट्रस्ट, आरबीआई, पीएसयू, स्वायत्त निकाय, विश्वविद्यालय और राज्य सरकारों पर लागू नहीं होते।” साथ ही यह भी कहा गया है कि ऐसे संस्थानों से संबंधित किसी भी प्रश्न या नियम की जानकारी के लिए संबंधित मंत्रालय या विभाग से संपर्क किया जाना चाहिए।
केंद्र सरकार ने बढ़ाई थी ग्रेच्युटी सीमा
केंद्र सरकार ने 30 मई 2024 को जारी अधिसूचना में केंद्रीय कर्मचारियों की ग्रेच्युटी सीमा ₹20 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख कर दी थी। यह निर्णय 1 जनवरी 2024 से प्रभावी हुआ। यह बढ़ोतरी उस समय की गई जब महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन का 50 प्रतिशत हो गया। नियमों के अनुसार, जब भी डीए 50% तक पहुंचता है, तो सभी भत्तों में 25% की वृद्धि की जाती है। उसी क्रम में सरकार ने सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की सीमा में भी वृद्धि की।
Author: Deepak Mittal









