रायगढ़: थाना जूटमिल के नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी प्रकाश दास महंत उर्फ बाटू/बादशाह (34) को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, एफटीएसटी (पॉक्सो) अदालत ने दोषसिद्ध कर 20 साल सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।
अपराध अप्रैल 2024 से जून 2024 के बीच घटित हुआ था। आरोपी ने 16 वर्ष से कम उम्र की किशोरी के साथ लगातार दुष्कर्म किया। इस पर थाना जूटमिल में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।
पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के दिशा-निर्देशन में उप निरीक्षक गिरधारी ने गवाहों के बयान, वैज्ञानिक साक्ष्य और दस्तावेज़ी प्रमाण जुटाकर केस को अदालत में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष के अपर लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने सबूतों को मजबूती से पेश किया।
इस निर्णय से यह स्पष्ट हुआ कि पुलिस की निष्ठा और कड़ी निगरानी मिलकर पीड़ितों को न्याय दिलाने में निर्णायक भूमिका निभाती है और समाज में कानून का विश्वास मजबूत होता है।
Author: Deepak Mittal










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