चैतन्य बघेल की राहत अभी दूर, हाईकोर्ट ने सुनवाई फिर टाली—क्या बढ़ेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस का pressure?

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बिलासपुर:
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आज सुनवाई टाल दी है। जस्टिस अरविंद वर्मा की सिंगल बेंच में हुई सुनवाई में ईडी पक्ष ने जवाब देने के लिए समय मांगा, जिसके बाद अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी।

 क्या है मामला?

ईडी ने छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चैतन्य बघेल को 18 जुलाई को भिलाई में उनके जन्मदिन के दिन ही गिरफ्तार किया था।
2019 से 2022 के बीच राज्य में 2100 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में चैतन्य बघेल पर आरोप हैं कि उन्होंने इस धन का प्रबंधन किया।

 सुप्रीम कोर्ट से मिली थी राहत, पर अब हाईकोर्ट में टली सुनवाई

चैतन्य ने सुप्रीम कोर्ट से निर्देश मिलने के बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन आज की सुनवाई में राहत नहीं मिल सकी। अब ईडी की जवाबी कार्रवाई का इंतजार रहेगा।

 छत्तीसगढ़ की सियासत में जारी घमासान

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके पुत्र पर लगे गंभीर आरोपों के बीच इस केस की नजीर राजनीतिक व कानूनी दोनों लिहाज से अहम है।
आने वाले दिनों में इस मामले की हर सुनवाई पर सबकी निगाहें रहेंगी।

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Author: Deepak Mittal

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