छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र ATS का संयुक्त ऑपरेशन: रायपुर से तीन संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार

Picture of Deepak Mittal

Deepak Mittal

छत्तीसगढ़ एंटी टेररिज़म स्क्वाड (ATS) और महाराष्ट्र ATS ने एक गुप्त ऑपरेशन के तहत तीन संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जो पिछले पांच वर्षों से रायपुर में रह रहे थे। यह ऑपरेशन एक महीने भर की गुप्त जांच के परिणामस्वरूप हुआ, जिसमें मोहम्मद इस्माईल (27), शेख अकबर (23), और शेख साजन (22) को रायपुर से मुंबई जाते हुए गिरफ्तार किया गया। ये तीनों आरोपी इराक जाने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर रहे थे।

“तीनों आरोपी भाई हैं, जिनमें मोहम्मद इस्माईल सबसे बड़े हैं, फिर शेख अकबर और शेख साजन हैं,” छत्तीसगढ़ पुलिस इंटेलिजेंस विंग के एक सूत्र ने बताया। ये तीनों मूल रूप से बांग्लादेश के जेसोर जिले के नाभरन गांव के निवासी हैं और पिछले पांच सालों से रायपुर के ताजनगर टिकरापारा क्षेत्र में रह रहे थे।

इन आरोपियों ने भारतीय नागरिकता के दस्तावेज, जैसे भारतीय पासपोर्ट, आधार कार्ड, और वोटर आईडी फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से प्राप्त किए। “ये दस्तावेज स्थानीय ऑपरेटर मोहम्मद अरिफ की मदद से तैयार किए गए थे, जो फर्जी दस्तावेजों का रैकेट चला रहा था,” छत्तीसगढ़ पुलिस इंटेलिजेंस विंग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया।

गिरफ्तारी के दौरान, इन आरोपियों ने यह स्वीकार किया कि वे इराक जाने का इरादा रखते थे, जहां वे धार्मिक यात्रा (जियारत) के बहाने छिपकर रहना चाहते थे और फिर वापस भारत नहीं लौटने वाले थे। उनके पास इराक का वीजा भी था। यह खुलासा हुआ कि यह नेटवर्क इराक में अवैध रूप से यात्रा करने वाले लोगों को भेजने में संलिप्त था, जिसमें 2017 में कई लोग भेजे गए थे, और कुछ के ISIS से जुड़ने के संकेत भी मिले हैं।

“हमारी जांच अब रायपुर से आगे बढ़ चुकी है और हम नागपुर में भी इस नेटवर्क के लिंक की जांच कर रहे हैं,” सूत्र ने बताया। यह संयुक्त ऑपरेशन छत्तीसगढ़ एटीएस के एसपी राजश्री मिश्रा और छत्तीसगढ़ एटीएस के इंस्पेक्टर रामकांत साहू के नेतृत्व में किया गया था, जिन्हें एडीजी (इंटेलिजेंस) अमित कुमार ने मार्गदर्शन प्रदान किया।

“हमारे द्वारा किए जा रहे इस ऑपरेशन का दायरा बहुत बड़ा है और हम इसे विभिन्न क्षेत्रों में फैला रहे हैं,” एक अधिकारी ने बताया। इस मामले में आगे की जांच चल रही है और नेटवर्क के अन्य लिंक का भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है।

गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें धारा 318(4), 338, 340, और 111B शामिल हैं, साथ ही भारतीय पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12(b) के तहत भी आरोप लगाए गए हैं।

Deepak Mittal
Author: Deepak Mittal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *