रायपुर। पांच साल पहले किशोरी का अपहर कर दुष्कर्म करने वाले को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के मामले में 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक मोरिश छत्तरी ने बताया कि 5 दिसम्बर 2019 को डीडी नगर इलाके में 14 साल की नाबालिग को बिट्टू उर्फ बालकृष्ण नाम के 25 वर्षी युवक ने किशोरी को स्कूल जाते समय बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया। शाम तक लडक़ी के घर नहीं आने पर परिजनों ने रिश्तेदारों सहित आसपास के लोगों से पूछताछ की। जब लडक़ी नहीं मिली तो उन्होंने थाना जाकर लडक़ी के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई।
पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धारा 376 का अपराध दर्ज कर पतासाजी की गई। विवेचना के दौरान पीडि़़ता के परिजनों को पता चला कि आरोपी लडक़ी को बहलाफुसलाकर अपने साथ भगाकर ग्राम मालीबहाल, उडीसा ले गया है। सुचना के आधार पर आरोपी को उड़ीसा जाकर पकड़ा। पीडि़ता का अस्पताल में परिक्षण कराया गया। जिसमें किशोरी के साथ रेप होना पाया गया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कि या जहां पर अपर सत्र न्यायाधीश अछेलाल काछी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने धारा 376 (3), 376(2)(ढ) पॉक्सो मामले में साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर बिट्टू उर्फ बालकृष्ण को दोषीपाया गया। जिस पर कोर्ट ने आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास और अर्थ दण्ड की सजा सुनाई है।

Author: Deepak Mittal









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