नई दिल्ली। कांवड़ियों के रूट पर नेम प्लेट लगाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम प्रशासन की तरफ से जारी निर्देश के अमल पर रोक लगा रहे हैं। दुकानदार फिलहाल खाने का प्रकार लिखें और कांवड़ियों को वेज खाना मिले।
सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के कांवड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों पर दुकानदारों के नाम लिखने के निर्देश के अमल पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही सरकार ने यूपी, एमपी और उत्तराखंड की सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले में 26 जुलाई को अगली सुनवाई है।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर यूपी सरकार के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें कांवड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों पर दुकानदारों का नाम लिखने का आदेश दिया गया था। इन याचिकाओं में उत्तराखंड-एमपी के कुछ शहरों में भी ऐसे ही आदेशों का जिक्र किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर रोक लगाते हुए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।


Author: Deepak Mittal









