नवीन आपराधिक विधियों पर आयोजित कार्यशाला में दी गई नए कानूनों की जानकारी..

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नवभारत टाइम्स 24×7.in जिला कांकेर ब्यूरो प्रमुख विक्की सोनी

उत्तर बस्तर कांकेर :  छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी बिलासपुर के निर्देश पर  आनंद कुमार ध्रुव प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कांकेर की अध्यक्षता में जिला न्यायालय कांकेर में नवीन कानूनों का ’’कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फार प्रासीक्यूटर्स एण्ड लायर्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल’’ विषय पर कार्यशालाआयोजित की गई।


 जिला पंचायत कांकेर के सभा कक्ष में कार्यशाला का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश द्वारा दीप प्रज्जवलन कर किया गया। उन्होंने कार्यशाला के विषय को आलोकित करते हुए अपने उद्बोधन में तीनों नये कानूनों के प्रावधानों के बारे में सारगर्भित रूप से जानकारी दी।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से साक्ष्य अभिलेखित किये जाने एवं अन्वेषण के दौरान इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग किये जाने से संबंधित प्रावधानों पर प्रकाश डाला।


कार्यशाला में वक्ता के रूप में उपस्थित श्रीमती लीना अग्रवाल जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश कांकेर के द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों को विस्तार से समझाया गया और उपस्थित प्रतिभागियों के प्रश्नों का उत्तर दिया।

कार्यशाला में भूपेन्द्र कुमार वासनीकर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कांकेर ने भारतीय न्याय संहिता 2023 पर एवं आनंद बोरकर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भानुप्रतापपुर ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की जानकारी दी।


इस अवसर पर भास्कर मिश्रा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रीमती अम्बा शाह न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुश्री सुनिति नेताम न्यायिक मजिस्ट्रेट अध्यक्ष अधिवक्ता संघ, उपसंचालक लोक अभियोजन, अभियोजन अधिकारी शासकीय लोक अभियोजक व अधिवक्तागण उपस्थित रहे।

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Author: Deepak Mittal

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