रायपुर. लोक निर्माण विभाग के कार्यों में तेजी लाने और उन्हें समय पर पूरा करने राज्य शासन ने निविदा को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. अब सड़क और सेतु निर्माण के लिए निविदा के पहले संबंधित कार्यपालन अभियंता को प्रमाणित करना होगा कि कार्य के लिए 90 प्रतिशत बाधारहित भूमि उपलब्ध है. भवन निर्माण के लिए पूरी जमीन व्यवधानरहित होने पर ही निविदा आमंत्रित की जा सकेगी.
उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने विभागीय कार्यों में तेजी और कसावट लाने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद राज्य शासन ने प्रमुख अभियंता सहित सभी मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं और कार्यपालन अभियंताओं को इस संबंध में परिपत्र जारी किया है. विभाग ने नए दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने की बात कही है. इनका समुचित पालन नहीं करने पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी.


Author: Deepak Mittal










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