कबीर जयंती के अवसर पर 22 जून शुष्क दिवस घोषित
नवभारत टाइम्स 24X7.in ब्यूरो प्रमुख निर्मल अग्रवाल की रिपोर्ट
मुंगेली-राहुल देव (I.A.S.) कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-मुंगेली (छ.ग.) के आदेशानुसार दिनांक 22.06.2024 (दिन शनिवार) “कबीर जयन्ती” के अवसर पर जिले की समस्त देशी/विदेशी/कम्पोजिट मदिरा की फुटकर दुकाने, एफ.एल. 3 होटल बार, होटल सिटी पैलेस मुंगेली, 5, 5 (क), 9, 9 (क) एवं सी.एस.1, सी.एस.1-ख, सी.एस.-2 (ग-अहाता), सी.एस.-2 (ग-कम्पोजिट अहाता), एफ.एल.-1 (ख-अहाता) को बंद रखे जाने एवं जिले में स्थित आसवनी मेसर्स ,भाटिया वाईन मर्चे. प्रा.लि. धूमा में मदिरा का परेषण आयात-निर्यात व परिवहन पूर्णतः निषिद्ध किए जाने हेतु आदेशित किया गया है।
उक्त शुष्क अवधि के दौरान जिले में मदिरा का संपूर्ण संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
उक्त आदेश का कड़ाई से पालन किया जावे- कलेक्टर जिला-मुंगेली
अनुयायियों ने जताया आभार- कबीर पंथ के अनुयायियों ने कबीर साहेब की जयंती के उपलक्ष्य पर छत्तीसगढ़ शासन के महत्वपूर्ण फैसले पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए शुष्क दिवस घोषित किये जाने पर आभार व्यक्त किया है ।
Author: Deepak Mittal










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