ड्रिंक एंड ड्राइव मामले में ट्रक ड्रायवर को कोर्ट से 15,000 रूपये का अर्थदंड

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ड्रिंक एंड ड्राइव मामले में ट्रक ड्रायवर को कोर्ट से 15,000 रूपये का अर्थदंड

शराब पीकर खतरनाक तरीके से वाहन चला रहे ट्रक ड्रायवर पर कार्रवाई

 

घरघोडा – सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने एसपी  दिव्यांग कुमार पटेल के मार्गदर्शन पर सभी थानाक्षेत्र अंतर्गत वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन कराने वाहन चेकिंग तथा नियमानुसार चालानी कार्यवाही जारी है । इसी क्रम में दिनांक 26.04.2024 को घरघोड़ा पुलिस द्वारा वाहन चेंकिग दौरान छाल रोड पर ट्रक क्र. CG 13LA 4856 के चालक राज कुमार निवासी हरिहर गंज, पलामू झारखंड को शराब पीकर खतरनाक तरीके वाहन चलाते पकड़ा गया । वाहन चालक के कृत्य पर थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक अमित तिवारी द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184, 185 के तहत कर इस्तगासा घरघोडा न्यायालय पेश किया गया । आज दिनांक 27.04.2024 को न्यायाधीश द्वारा वाहन चालक पर 15,000 रूपये का जुर्माना किया गया है।

*(दीपक मित्तल नवभारत टाइम्स 24X7.in प्रधान संपादक रायपुर)*
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