विभिन्न स्कूलों के पास तंबाकू उत्पादों का विक्रय करते पाए जाने पर जिला प्रशासन द्वारा की गई ताबड़तोड़ कार्रवाई

Picture of Deepak Mittal

Deepak Mittal

तंबाकू उत्पादों को जप्त कर की जा रही बाण्ड ओवर की कार्रवाई

निर्मल अग्रवाल ब्यूरो प्रमुख मुंगेली

मुंगेली -कलेक्टर राहुल देव के निर्देशानुसार जिले के विभिन्न स्कूलों के 100 मीटर परिधि में तंबाकू उत्पाद बेचने वालों के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है।

इसी कड़ी में जिले के ग्राम सांवतपुर, नगपुरा, जरहागॉव और लक्षनपुर, बरेला के आवासपारा और सारधा लोरमी में शासकीय विद्यालय के 100 गज की दूरी पर स्थित दुकानों में तंबाकू उत्पाद गुटका, सिगरेट, तम्बाखू, गुड़ाखु का विक्रय करते पाए जाने पर उक्त उत्पादों को जब्त कर अर्थदण्ड की राशि वसूलते हुए बाण्ड ओवर की कार्रवाई की गई।


डिप्टी कलेक्टर अजय शतरंज ने बताया कि कलेक्टर के निर्देशानुसार स्कूल परिसर के 100 मीटर के दायरे में तम्बाकू उत्पाद विक्रय करने वालों के विरूद्ध अर्थदण्ड की राशि वसूलते हुए बाण्ड ओवर की कार्रवाई की जा रही है।

तहसीलदार, नायब तहसीलदार और राजस्व विभाग की टीम द्वारा क्षेत्र का लगातार भ्रमण किया जा रहा है। बता दें कि कोटपा एक्ट की धारा 04 के तहत सार्वजनिक स्थानों में धुम्रपान पर प्रतिबंध, धारा 05 के तहत सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध, धारा 06 के तहत नाबालिकों एवं शैक्षणिक संस्थानों के आस-पास सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों पर प्रतिबंध, धारा 07, 08 एवं 10 के तहत बिना विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों के सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध है।

Deepak Mittal
Author: Deepak Mittal

Leave a Comment

Leave a Comment