तेलंगाना श्रम विभाग ने आगामी रमजान महीने के मद्देनजर राज्य में दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को 2 मार्च से 31 मार्च तक 24 घंटे खुले रहने की अनुमति देने के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं।
श्रम विभाग के प्रमुख सचिव संजय कुमार ने निर्देश जारी करते हुए इस अवधि के दौरान व्यवसायों को चौबीसों घंटे काम करने की अनुमति दी है। इसके साथ ही तय घंटों से ज्यादा काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी को लेकर भी श्रम विभाग ने बड़ा निर्देश जारी किया है।
तेलंगाना श्रम विभाग की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि नियोक्ताओं को निर्धारित श्रम विनियमों के अनुसार कर्मचारियों को वेतन देना होगा।
कानून के अनुसार, प्रतिदिन आठ घंटे या सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम करने वाले कर्मचारियों को दोगुना वेतन दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यदि कर्मचारियों को छुट्टियों पर काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो उन्हें वैकल्पिक अवकाश का दिन दिया जाना चाहिए।
तेलंगाना श्रम विभाग की ओर से जारी निर्देश में नाइट शिफ्ट में महिला कर्मचारियों के नियोजन से संबंधित सरकारी आदेश (जीओ) 476 के अनुपालन पर भी जोर दिया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि प्रतिष्ठानों को देर रात के समय महिला कर्मचारियों को नियुक्त करते समय निर्धारित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए।
Author: Deepak Mittal










Total Users : 8238476
Total views : 8286456