छत्तीसगढ़ में निजी स्कूलों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई है। डीपीआई (लोक शिक्षण संचालनालय) ने सभी संयुक्त संचालकों से तीन अहम बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी मांगी है। जारी निर्देश में कहा गया है कि निजी स्कूलों से संबंधित सभी जानकारी 17 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए।

मांगी गई प्रमुख जानकारी:
जिले में संचालित सभी निजी स्कूलों में फीस विनियमन समिति का गठन हुआ है या नहीं। यदि गठन नहीं हुआ है तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है।
क्या इन निजी स्कूलों में शुल्क निर्धारण के लिए हर वर्ष समिति की बैठक आयोजित की जा रही है? साथ ही, बैठक के बाद निर्धारित शुल्क का नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शन किया जा रहा है या नहीं।
जिला स्तरीय शुल्क समिति की पिछले तीन वर्षों (2024-25, 2025-26, 2026-27) में आयोजित बैठकों का पूरा विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
Author: Deepak Mittal










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