गबन, वित्तीय हानि और वसूली से जुड़े मामलों के निपटारे की प्रक्रिया स्पष्ट, मृत्यु के बाद विभागीय जांच पर दिए गए दिशा-निर्देश
छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने शासकीय सेवकों की मृत्यु के बाद लंबित अनुशासनात्मक प्रकरणों के निराकरण को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी शासकीय सेवक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित है और इस दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे मामलों का निपटारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा

आदेश के अनुसार, यदि मामला गबन, शासन को वित्तीय हानि पहुंचाने या धनराशि की वसूली से संबंधित है तथा शासकीय सेवक के जीवित रहते उसके विरुद्ध किसी प्रकार का वसूली आदेश पारित नहीं हुआ था, तो उसकी मृत्यु के बाद विभागीय जांच स्वतः समाप्त मानी जाएगी। शासन ने सभी विभागों को इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है।
Author: Deepak Mittal








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