पुरानी रंजिश में चाकूबाजी: लोरमी पुलिस को मिली महज 16 घंटे में बड़ी सफलता, हत्या के प्रयास के 3 आरोपी गिरफ्तार

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निर्मल अग्रवाल ब्यूरो प्रमुख मुंगेली 8959931111

लोरमी-मुंगेली जिले के लोरमी थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते हत्या के इरादे से चाकूबाजी और मारपीट की घटना के तीन आरोपियों को पुलिस ने मात्र 16 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के निर्देश पर थाना लोरमी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो अपचारी बालकों को भी न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।

आरोपियों को शहर में पैदल जुलूस के माध्यम से परेड कराया गया, उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया।घटना 28 अक्टूबर 2025 की शाम करीब 6:15 बजे रानीगांव मेन रोड पर हुई। प्रार्थी कमल कश्यप (उम्र 28 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 3, महामायापारा, लोरमी) ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उनका छोटा भाई सोम कश्यप और चचेरा भाई कुश कश्यप गुपचुप ठेला लगाते हैं।

कमल दोनों को बुलाने मोटरसाइकिल से पहुंचा था, तभी आरोपी विशाल ध्रुव (21 वर्ष), प्रेम सारथी (21 वर्ष) और उनके साथी मोटरसाइकिल व ऑटो से आए। पुरानी मारपीट की रंजिश को लेकर उन्होंने रास्ता रोका और लोहे की रॉड, चाकू व ब्लेड से सोम कश्यप पर हमला किया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। बचाव में आए कुश कश्यप के हाथ पर भी रॉड लगी।

हमलावरों ने अश्लील गालियां भी दीं।प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना लोरमी में अपराध क्रमांक 604/2025 के तहत धारा 296, 351(2), 115(2), 126(2), 109, 3(5) बीएनएस के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता देखते हुए एसपी भोजराम पटेल ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।

सहायक पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा और उप पुलिस अधीक्षक नवनीत पाटिल के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, घायलों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया, आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और मुखबीरों की सूचना पर छापेमारी की।मात्र 16 घंटे के भीतर बिलासपुर से दो अपचारी बालकों सहित पांचों को हिरासत में लिया गया।

गिरफ्तार आरोपी हैं

विशाल ध्रुव (पिता मनीराम, 21 वर्ष, महामायापारा), प्रेम सारथी (पिता नंदकुमार, 21 वर्ष, तुलसाघाट), छोटू ध्रुव (पिता मनीराम, 19 वर्ष, महामायापारा), अरूण अनंत (पिता गोपाल दास, 19 वर्ष, सेमरिया)।

पूछताछ में उन्होंने हत्या के इरादे से हमला स्वीकार किया। आरोपियों से दो चाकू, एक लोहे की रॉड, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल (सीजी 28 पी 6966) और ऑटो (सीजी 28 एस 1084) जब्त किए गए। मामले में धारा 191(2), 191(3), 61(2) बीएनएस और 25 आर्म्स एक्ट जोड़ी गई।30 अक्टूबर 2025 को तीन वयस्क आरोपियों को गिरफ्तार कर शहर में पैदल जुलूस निकाला गया, जबकि दो अपचारी बालकों को उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

इस कार्रवाई में उप निरीक्षक सुंदर लाल गोरले, प्रधान आरक्षक शेषनारायण कश्यप, आरक्षक नरेश यादव, देवीचंद नवरंग, राजू साहू, युगल किशोर उपाध्याय, कवि टोप्पो, हेमसिंह और परमेश्वर जांगड़े की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस की इस फुर्तीली कार्रवाई से इलाके में सुरक्षा का संदेश गया है।

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Author: Deepak Mittal

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