रायगढ़ जिले में पति-पत्नी के बीच विवाद ने जानलेवा रूप ले लिया। 14 सितंबर की रात, पति अनिरूद्ध धनवार ने गुस्से में अपनी पत्नी शांति धनवार पर टांगी से वार कर दिया। महिला गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल पहुंची, लेकिन इलाज के दौरान 25 अक्टूबर 2019 को उनकी मृत्यु हो गई।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 307 और 302 के तहत मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार किया। मामले की सुनवाई के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने अनिरूद्ध को हत्या का दोषी पाया।
न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास और 1,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

Author: Deepak Mittal
