बैंक अकाउंट, म्यूचुअल फंड और EPF में ऑनलाइन ऐसे झट से जोड़े नॉमिनी, सबसे आसान प्रोसेस जानें

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Nominee Registration : कई बार जब किसी बैंक खाता धारक या निवेशक का देहांत हो जाता है और उन्होंने अपने खातों या निवेशों के लिए कोई नामांकित व्यक्ति (Nominee) नहीं रखा होता, तो परिवार को पैसे पाने के लिए कोर्ट से उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र (Succession Certificate) या आदेश लेना पड़ता है।

यह प्रक्रिया महीनों तक चल सकती है, इसमें कानूनी खर्च और बार-बार बैंक या निवेश संस्थान जाना पड़ता है। ऐसे में अगर कोई नामांकित व्यक्ति पहले से रजिस्टर किया गया हो, तो पैसा जल्दी और आसानी से सीधे उस व्यक्ति को मिल सकता है।

बैंकों में नामांकित व्यक्ति रजिस्ट्रेशन

आजकल अधिकांश बड़े बैंक अपने ग्राहकों को नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग ऐप के माध्यम से नामांकित व्यक्ति अपडेट करने की सुविधा देते हैं। इसके लिए ग्राहक को ऐप में लॉगिन करना होता है और अकाउंट सर्विसेज या प्रोफाइल सेटिंग्स में ‘Nominee’ या ‘नामांकित व्यक्ति’ का ऑप्शन चुनना होता है। इसके बाद nominee का नाम, रिश्ता और जन्मतिथि भरकर OTP से वेरिफाई करना होता है। कुछ बैंक डिजिटल फॉर्म और आधार आधारित ई-साइन की मांग करते हैं, जबकि कुछ पुराने या संयुक्त खातों के लिए शाखा विजिट भी आवश्यक होती है। जैसे ही बैंक नामांकित व्यक्ति को प्रोसेस कर देता है, वह अकाउंट डिटेल में दिखाई देता है और यह कंफर्मेशन का काम करता है।

म्यूचुअल फंड्स में नामांकित व्यक्ति जोड़ना

म्यूचुअल फंड निवेशक अपनी AMC वेबसाइट, निवेश प्लेटफॉर्म या रजिस्ट्रार पोर्टल के माध्यम से nominee अपडेट कर सकते हैं। निवेशक लॉगिन करने के बाद अपनी फोलियो चुनता है, nominee के डिटेल भरता है और OTP वेरिफिकेशन के जरिए बदलाव को पुष्टि करता है। डिमैट खातों में निवेश के लिए, नामांकित व्यक्ति डीपोजिटरी (NSDL और CDSL) के माध्यम से ऑनलाइन अपडेट किया जा सकता है। ई-साइन के बाद, उस डिमैट अकाउंट में खड़े सभी म्यूचुअल फंड यूनिट्स उस nominee के तहत कवर हो जाते हैं, जब तक निवेशक कुछ अलग न बताएं। आजकल कई प्लेटफॉर्म ऐसे फोलियोज को हाइलाइट करते हैं जिनमें nominee नहीं है, और कुछ नई खरीद या रिडेम्प्शन बिना नामांकन के रोक देते हैं। इसलिए समय रहते नामांकित व्यक्ति अपडेट करना महत्वपूर्ण है।

ईपीएफ में नामांकित व्यक्ति रजिस्ट्रेशन

कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) का नामांकन पूरी तरह ऑनलाइन होता है। सदस्य अपने UAN के जरिए Unified Member Portal में लॉगिन करता है, ‘Manage’ सेक्शन में ‘Nomination’ चुनता है। पहले परिवार का डिटले भरना होता है। EPF नियमों के अनुसार केवल वही परिवार के सदस्य nominee बन सकते हैं। नामांकित व्यक्ति और उनकी प्रतिशत हिस्सेदारी भरकर सदस्य अनुरोध सबमिट करता है और आधार ई-साइन से वेरिफाई करता है। सफल ई-साइन के बाद, नामांकन सक्रिय हो जाता है और अधिकांश मामलों में नियोक्ता की मंजूरी की जरुरत नहीं होती। अपडेटेड नामांकन सदस्य प्रोफाइल में देखा जा सकता है। यह कदम उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जिन्होंने नौकरी बदली, बाद में आधार अपडेट किया, या शुरुआत में EPF प्रोफाइल पूरी नहीं की थी।

सामान्य गलतियों से बचें

कई लोग शादी, तलाक या बच्चे के जन्म के बाद अपने नामांकन की समीक्षा नहीं करते। बैंक और फंड हाउस आखिरी दर्ज नामांकित व्यक्ति को मानते हैं, चाहे वह परिवार की वर्तमान स्थिति से मेल खाता हो या नहीं। एक और आम गलती है डिटेल अधूरा भरना, जैसे बच्चे के जन्मदिन की जानकारी न देना। ऐसी स्थिति में संस्थान पैसे जारी करने से पहले अभिभावक या guardian के दस्तावेज मांग सकते हैं।

ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया केवल कुछ मिनट लेती है, लेकिन यह आपके परिवार को मुश्किल कानूनी प्रक्रियाओं से बचाती है। बैंक, म्यूचुअल फंड और EPF में नामांकित व्यक्ति अपडेट करना सुनिश्चित करता है कि आपकी बचत सही व्यक्ति तक पहुंचें। थोड़ी सी सावधानी और समय निकालकर यह महत्वपूर्ण कदम आपके परिवार के लिए आसान और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित कर सकता है।

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