
रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य में, संयुक्त आयुक्त राज्य कर, संभाग क्रमांक 2 बिलासपुर, दीपक गिरी को उनके खिलाफ लगे गंभीर आरोपों के कारण निलंबित कर दिया गया है। आरोपों के अनुसार, उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए एक व्यवसायी से अभद्र व्यवहार किया, उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, धमकियाँ दीं, और रिश्वत की मांग की।
यह लिखा है पूरे आदेश में…
यह निलंबन छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत किया गया है, जो अधिकारियों के आचरण और उनके खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई से संबंधित है।

निलंबन के दौरान, दीपक गिरी का मुख्यालय नवा रायपुर के अटल नगर में स्थित आयुक्त राज्य कर के मुख्यालय में रहेगा। इस अवधि में, उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता (subsistence allowance) प्रदान किया जाएगा, ताकि उनके दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और इस प्रकार के कदाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। भविष्य में मामले की और जांच की जाएगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
