बिलासपुर/कलेक्टर संजय अग्रवाल द्वारा भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान को देखते हुए पशुओं के हित में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है।
छत्तीसगढ़ राज्य जीवजंतु कल्याण बोर्ड रायपुर से प्राप्त निर्देशों के आधार पर जिले में 1 मई 2026 से 30 जून 2026 तक प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच परिवहन एवं कृषि कार्यों में उपयोग किए जाने वाले पशुओं से कार्य कराने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में बैलगाड़ी, भैंसागाड़ी, तांगा एवं अन्य भारवाही पशुओं से कार्य लेने पर उनके बीमार होने अथवा मृत्यु होने की आशंका बनी रहती है।
पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण के उद्देश्य से “परिवहन एवं कृषि पशुओं पर क्रूरता निवारण नियम 1965” के तहत यह प्रतिबंध लागू किया गया है।
Author: Deepak Mittal









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