कलेक्टर कुणाल दुदावत की अध्यक्षता में व्यापमं परीक्षाओं पर महत्वपूर्ण बैठक

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डी पी मिश्रा ब्यूरो चीफ बस्तर संभाग नवभारत टाइम्स 24*7

व्यापमं द्वारा दिए गए परीक्षाओं संबंधित दिशा-निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें-कलेक्टर दुदावत


परीक्षार्थियों में निर्देशों के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु सार्वजनिक स्थलों में फ्लैक्स बैनर लगाने के दिए गए निर्देश


संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आज कलेक्टर  कुणाल दुदावत की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

इस बैठक में परीक्षाओं के दौरान परीक्षार्थियों एवं संबंधित अधिकारियों द्वारा पालन किए जाने वाले दिशा-निर्देशों पर विस्तार से चर्चा की गई और उनकी सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ।


बैठक में कलेक्टर  दुदावत ने कहा कि परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने के कम से कम दो घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचे ताकि उनके पहचान पत्र का सत्यापन सुचारू रूप से किया जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा, अतः समय का विशेष ध्यान रखें। उदाहरण स्वरूप, यदि परीक्षा सुबह 10 बजे से प्रारंभ होनी है, तो परीक्षा केंद्र का द्वार 9:45 बजे बंद कर दिया जाएगा।


ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों को हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहनने और चप्पल का उपयोग करने की सलाह दी गई है। साथ ही किसी भी प्रकार का आभूषण, विशेषकर कान में पहने जाने वाले गहनों को पूर्णतः वर्जित किया गया है। परीक्षा प्रारंभ होने के पहले आधे घंटे और समाप्ति के आखिरी आधे घंटे में परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।


कलेक्टर ने यह भी निर्देशित किया कि परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार के संचार उपकरण जैसे मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, पर्स, पाउच, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी आदि ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। परीक्षार्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपने प्रवेश पत्र के सभी पृष्ठों का प्रिंट निकालें और प्रत्येक पृष्ठ को केवल एक तरफ से ही प्रिंट करें, क्योंकि प्रत्येक परीक्षा हेतु व्यापम की प्रति परीक्षा केंद्र में जमा हो जायेगी।


प्रवेश पत्र के साथ परीक्षार्थियों को फोटो युक्त मूल पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड में से कोई एक दस्तावेज अनिवार्य रूप से लाना होगा। मूल पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि किसी परीक्षार्थी के प्रवेश पत्र पर फोटो नहीं है, तो उसे दो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो के साथ परीक्षा केंद्र में उपस्थित होना अनिवार्य किया गया है।


उत्तर लिखने के लिए परीक्षार्थियों को केवल नीले या काले बॉल पॉइंट पेन का उपयोग करने की अनुमति होगी। परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी और संबंधित परीक्षार्थी की अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी।

कलेक्टर श्री दुदावत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी परीक्षार्थी के प्रवेश पत्र और आधार कार्ड में नाम में थोड़ा बहुत अंतर है, तो उसे परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी, परंतु यदि पहचान पत्र और आधार कार्ड में पूरी तरह अलग नाम पाया गया, तो ऐसे परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

कलेक्टर ने यह भी कहा कि व्यापम द्वारा जारी निर्देशों के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु सार्वजनिक स्थलों में फ्लैक्स बैनर लगाये जाए। बैठक में कलेक्टर ने पुलिस विभाग को सभी परीक्षा केंद्रों में एकरूपता के साथ कार्य करने और व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने उड़नदस्ते, सर्व ऑब्जर्वर, समन्वयक एवं केंद्र अध्यक्षों को भी सतर्क रहने और किसी भी अनियमितता की स्थिति में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा। इस बैठक में संयुक्त कलेक्टर  भरतराम ध्रुव, पुलिस नोडल अधिकारी, सर्व ऑब्जर्वर, उड़नदस्ता दल, समन्वयक, मास्टर ट्रेनर, केंद्राध्यक्ष सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक के अंत में कलेक्टर ने सभी अधिकारियों से समन्वय के साथ कार्य कर परीक्षा व्यवस्था को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न कराने का निर्देश दिया ।

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