साईबर सुरक्षा,पॉस्को एक्ट की यातायात नियम,हेलमेट,ड्राइविंग लाइसेंस के संबध में महत्वपूर्ण जानकारी..

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बालोद : प्रभारी पुलिस अधीक्षक जे.आर. ठाकुर के निर्देशन एवं अति पुलिस अधीक्षक आशोक कुमार जोशी के मार्गदर्शन व देवांश राठौर  एस डी ओ पी बालोद के नेतृत्व में सायबर सेल प्रभारी जोगेंद्र साहू व टीम द्वारा शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालोद में  छात्र/छात्राओं व प्रोफेसरों तीन नवीन कानून, साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध,पोक्सो एक्ट की जानकारी जानकारी दी.

गई।साइबर क्राईम एवं साइबर सुरक्षा के संबंध में आनलाईन फ्राड जैसे मातृत्व वंदना योजना,बिजली बिल ऑनलाईन भुगतान,फोन पे, गुगल पे,पेटीएम में कैश बैक ऑफर,टावर लगाने के नाम पर केबीसी लॉटरी लगने के नाम पर ठगी,लोन एप्स साइट,फेसबुक मैसेंजर,व्हाट्सएप के जरिए अश्लील वीडियो कॉल कर ब्लैकमेलिंग,एटीएम कार्ड का सुरक्षित उपयोग,एटीएम कार्ड नंबर,पिन नं.सीवीवी नंबर, ओटीपी नंबर,शेयर नही करने अनजान लिंक पर क्लिक न करने एवं साइबर क्राईम हेल्फ लाइन नं. 1930 व www. cybercrime.gov.in की जानकारी दी गई।


किशोर न्याय अधिनियम 2015 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम (पॉस्को के एक्ट 2012) मानव/बाल तस्करी के संबंध में जानकारी,सखी सेंटर महिलाओं की सुरक्षा संरक्षण व घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 चाइल्ड हेल्फ लाइन नं.1098 की जानकारी साझा किया गया।

उक्त कार्यक्रम में एसडीओपी बालोद देवांश सिंह राठौर,सायबर सेल बालोद से प्रधान आर रूम लाल चुरेंद्र,आर रविकांत गंधर्व, शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालोद से डॉ. जे.खालको प्राचार्य,प्रो. सी. डी. मानिकपुरी,पी आई आई डॉ.सुनील कुमेटी,डॉ. एल.एस. गजपाल,प्रशासनिक सहा. टकेश्वर साहू,विकास साहू उपस्थित रहे।

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Author: Deepak Mittal

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