बिलासपुर : हाईकोर्ट ने शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बदहाली और सिटी बस शुरू नहीं होने को लेकर स्वतः संज्ञान लिया है।
मामले की सुनवाई करते हुए डिवीजन बेंच ने ट्रांसपोर्टिंग व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश देते हुए सरकार से जवाब मांगा कि ई-बस शहरों में कब तक शुरू होगी।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने खटारा बसें चलने पर वाहनों के फिटनेस और यात्री सुविधा का मुद्दा भी उठाया। निगम और शासन की ओर से बताया गया कि सिटी बस खरीदी प्रक्रिया जारी है। इसके बाद सुविधायुक्त सिटी बसें चलने लगेगी।
कोर्ट ने शपथपत्र में यह बताने कहा कि सिटी बसें कब तक शुरू हो जाएगी। इस मामले में अगली सुनवाई जून में होगी।
