दुर्ग: दुर्ग संभाग में शिक्षा विभाग ने कर्तव्य में लापरवाही और विभाग को गुमराह करने के आरोप में दो शिक्षिकाओं को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग दुर्ग के निर्देश पर की गई।
नेटवर्क मार्केटिंग में संलिप्तता पर कार्रवाई
धमधा ब्लॉक के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला गोरपा में पदस्थ प्रधान पाठक कल्पना सेन के खिलाफ शिकायत मिली थी कि वे निजी कंपनी Herbalife की नेटवर्क मार्केटिंग गतिविधियों में शामिल हैं। आरोप था कि वे चिटफंड और उत्पाद बिक्री से जुड़ी बैठकों में भाग ले रही थीं और अन्य लोगों को कंपनी से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रही थीं।
शिकायत पर धमधा बीईओ से जांच कराई गई। जांच प्रतिवेदन, दस्तावेजों और वीडियो/फोटोग्राफ्स के परीक्षण में उनके नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े होने की पुष्टि हुई। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि वे अध्यापन कार्य छोड़कर कंपनी की बैठकों और प्रचार-प्रसार में शामिल हो रही थीं। इसे शासकीय दायित्वों के प्रति गैर-जिम्मेदाराना आचरण मानते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया।
बीएड पाठ्यक्रम में अनियमित उपस्थिति
इसी तरह, धमधा ब्लॉक के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला दारगांव में पदस्थ शिक्षिका एलबी त्रिवेणी गोस्वामी के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार सत्र 2024-15 में उन्होंने स्कूल में नियमित उपस्थिति दर्ज कराने के दौरान ही भिलाई स्थित नायर समाजम कॉलेज, सेक्टर-8 में नियमित बीएड पाठ्यक्रम की अतिरिक्त कक्षाओं में भाग लेकर परीक्षा उत्तीर्ण की।
मामला संज्ञान में आने पर 13 अक्टूबर 2025 को उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जवाब में उन्होंने एक ही सत्र में स्कूल में उपस्थित रहते हुए नियमित बीएड पाठ्यक्रम पूर्ण करना स्वीकार किया। इसे पदीय दायित्वों की उपेक्षा और लापरवाही मानते हुए विभाग ने उन्हें भी निलंबित कर दिया।
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि शासकीय कर्मचारियों द्वारा नियमों की अनदेखी या निजी गतिविधियों में संलिप्तता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
Author: Deepak Mittal










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