सरकार की बड़ी घोषणा: अब Birth Certificate बनवाना हुआ बेहद आसान: मिनटों में बन जाएगा जन्म प्रमाण पत्र, जानिए नया डिजिटल नियम

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नई दिल्ली: सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और बेहद आसान बना दिया है। अब आपको लंबी कतारों और पेपरवर्क में फंसने की जरूरत नहीं, क्योंकि नया सिस्टम मिनटों में आपका बर्थ सर्टिफिकेट तैयार कर देगा।

यह बदलाव नागरिकों के लिए सिर्फ समय की बचत नहीं बल्कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और भरोसेमंद भी बनाएगा। CRS पोर्टल के जरिए अब आप घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं और अपने दस्तावेज़ ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। आइए जानें इस नई व्यवस्था के तहत बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के आसान और जरूरी नियम, ताकि आप बिना किसी परेशानी के इस सुविधा का फायदा उठा सकें।

अब 2025 में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको राज्य या नगर निगम की अलग-अलग वेबसाइटों पर भटकने की जरूरत नहीं है। CRS (Civil Registration System) पोर्टल के माध्यम से यह काम अब कहीं ज़्यादा आसान, पारदर्शी और तेज हो गया है।

क्या है CRS पोर्टल और इसमें क्या बदलाव हुआ? CRS यानी सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, भारत सरकार का एक आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहां अब देशभर के सभी राज्यों और नगरपालिकाओं को जन्म और मृत्यु से संबंधित डेटा अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे एक ओर फर्जी सर्टिफिकेट बनाना लगभग असंभव हो जाएगा, वहीं दूसरी ओर किसी व्यक्ति की जन्म से जुड़ी जानकारी को आसानी से वेरिफाई भी किया जा सकेगा।

कैसे करें बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन? (2025 की प्रक्रिया) वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले crsorgi.gov.in पर जाएं। यह सरकार का आधिकारिक पोर्टल है।

साइन अप करें: होमपेज पर ‘General Public’ सेक्शन में जाएं और नया अकाउंट बनाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए ईमेल और मोबाइल नंबर जरूरी होगा।

लॉगइन और एप्लिकेशन: अकाउंट बनने के बाद लॉगइन करें और ‘Apply for Birth Certificate’ पर क्लिक करें।

फॉर्म भरें: नवजात का नाम (यदि रखा गया है) जन्म तिथि और समय जन्म स्थान (अस्पताल या घर) माता-पिता के नाम स्थायी पता और संपर्क नंबर

दस्तावेज़ अपलोड करें: अस्पताल द्वारा जारी जन्म रिपोर्ट या डिस्चार्ज समरी माता-पिता का आधार कार्ड / पहचान पत्र पता प्रमाण जैसे राशन कार्ड, बिजली बिल आदि

फॉर्म सबमिट करें: सबमिट करने पर आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा जिससे आप अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।

सर्टिफिकेट डाउनलोड करें: यदि सभी दस्तावेज़ और जानकारी सही पाई जाती है, तो अधिकतम 28 दिनों के भीतर बर्थ सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। आप इसे पोर्टल से PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं।

ध्यान देने योग्य बातें: 21 दिन के भीतर आवेदन करें: बच्चे के जन्म के 21 दिनों के अंदर आवेदन करना जरूरी है। इसके बाद आवेदन पर जुर्माना लग सकता है।

देरी होने पर अतिरिक्त दस्तावेज़: यदि काफी समय बाद आवेदन किया जाता है, तो आपको एफिडेविट, गवाह और मजिस्ट्रेट से प्रमाणन जैसे अतिरिक्त दस्तावेज़ों की जरूरत पड़ सकती है।

डिजिटल सिग्नेचर वाला सर्टिफिकेट: CRS पोर्टल से जारी होने वाला बर्थ सर्टिफिकेट डिजिटली साइन होता है, जिसे सभी सरकारी व गैर-सरकारी कामों के लिए मान्यता प्राप्त है।

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Author: Deepak Mittal

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