सरकार ने 16 जून से शुरू होने वाले 15 दिनों की अवधि के लिए डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन (ATF) के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया है। हालांकि, पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाले शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, नई दरें 16 जून से लागू होंगी। संशोधित दरों के तहत, डीजल निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 13.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं, विमानन टरबाइन ईंधन के निर्यात पर यह शुल्क 9.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।
हालांकि, पेट्रोल के निर्यात पर शुल्क 1.5 रुपये प्रति लीटर पर बिना किसी बदलाव के बरकरार रखा गया है। इसके साथ ही, सरकार ने घरेलू बाजार में बेचे जाने वाले पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा शुल्क दरों में भी कोई बदलाव नहीं किया है।
Author: Deepak Mittal










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