गैंगस्टर अमन साहू की चुनाव लड़ने की याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने नहीं दी मंजूरी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संबंधों की भी हुई चर्चा

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जे के मिश्र / बिलासपुर। झारखंड विधानसभा चुनाव में भागीदारी की इच्छा जताने वाले गैंगस्टर अमन साहू को बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है। बुधवार को अमन साहू द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उनकी चुनाव लड़ने की मांग को खारिज कर दिया। अमन साहू बड़कागांव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे और इसी सिलसिले में उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

कोर्ट ने नामांकन की मांग को ठुकराया
जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की सिंगल बेंच ने इस मामले की सुनवाई की और चुनाव में हिस्सा लेने की अमन साहू की याचिका को अस्वीकार कर दिया। अमन साहू ने झारखंड विधानसभा चुनाव में बड़कागांव सीट से नामांकन दाखिल करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें इस पर कोई राहत नहीं दी।

लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्शन
इस दौरान सुनवाई में एक और अहम पहलू सामने आया। अमन साहू का कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संबंधों की बात भी कोर्ट में उठी। यह संबंध कानून-व्यवस्था के लिहाज से और भी गंभीर माने जा रहे हैं। साहू पर पहले से ही कई गंभीर आरोप हैं और इस तरह के अपराधी गतिविधियों में शामिल होने के चलते कोर्ट ने उनकी चुनावी दावेदारी पर रोक लगाने का निर्णय लिया।

हाईकोर्ट का फैसला
कोर्ट ने साफ कर दिया कि अमन साहू जैसे अपराधी पृष्ठभूमि के व्यक्ति को चुनाव लड़ने की अनुमति देना संभव नहीं है। उनकी याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने साफ किया कि कानून व्यवस्था और समाज की सुरक्षा सर्वोपरि है और इस तरह के अपराधियों को चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

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