कोरबा। शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण आदेश की अवहेलना पर जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) ने सख्त रुख अपनाते हुए चार शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, इन चारों शिक्षकों को युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत नई संस्थाओं में पदस्थ किया गया था। लेकिन उन्होंने न तो वहां कार्यभार ग्रहण किया और न ही निर्देशों का पालन किया।
इसके विपरीत, उन्होंने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं, जिसे कोर्ट ने खारिज करते हुए शिक्षकों की मांग को स्वीकार्य नहीं माना और उनके अभ्यावेदन को भी अमान्य घोषित किया।

कोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बाद भी संबंधित शिक्षकों ने युक्तियुक्तकरण के तहत निर्धारित संस्थाओं में अब तक ज्वाइन नहीं किया। इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 का उल्लंघन मानते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने चारों शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की कार्रवाई की है।
Author: Deepak Mittal










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