जशपुर में 4 गांजा तस्करों को 10-10 साल की जेल, लाखों रुपए अर्थदंड भी लगाया

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जशपुर: गांजा तस्करी के मामले में एनडीपीएस एक्ट विशेष न्यायालय ने चार आरोपितों को दस-दस साल की सजा और एक-एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। यदि आरोपित अर्थदंड का भुगतान नहीं करते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त तीन माह की साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

मामले में गिरफ्तार आरोपितों में पंजाब के लुधियाना जिले के कपिल कुमार (26)राजेश कुमार (21)संदीप सिंह (27) और उत्तर प्रदेश की कृति देवी (24) शामिल हैं।

जशपुर पुलिस की टीम ने मुखबीर की सूचना पर 10 अक्टूबर 2024 को ओडिशा और छत्तीसगढ़ की अंर्तराज्यीय सीमा पर स्थित उपरकछार जांच नाका में एक कार की तलाशी ली। कार की डिक्की और सीट के नीचे प्लास्टिक पैंकेट में गांजा बरामद किया गया। चारों तस्करों को गिरफ्तार कर कार और गांजा जब्त किया गया था।

पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 120 बी के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत की। न्यायालय ने सभी पक्षों द्वारा पेश किए गए सबूतों और तर्कों के आधार पर आरोपितों को दस-दस साल कारावास और 1-1 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

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