रायपुर। राज्य शासन ने शासकीय कर्मचारियों की छुट्टियों को लेकर एक कड़ा और स्पष्ट आदेश जारी किया है। वित्त विभाग द्वारा जारी इस निर्देश में कहा गया है कि कर्मचारियों को मिलने वाले अवकाश की स्वीकृति प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की विसंगति न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए।
वित्त सचिव द्वारा जारी आदेश में विभागीय प्रमुखों और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे अवकाश स्वीकृति के नियमों का सख्ती से पालन करें।
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आदेश में कहा गया है कि यदि किसी कर्मचारी को बिना विधिवत स्वीकृति के अवका दिया गया या उसने स्वयं अवकाश ले लिया, तो इसे अनुशासनहीनता की श्रेणी में माना जाएगा।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अवकाश की स्वीकृति से संबंधित सभी दस्तावेजों और रिकॉर्ड को समय पर अद्यतन किया जाए, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की प्रशासनिक या वित्तीय असुविधा न हो।
Author: Deepak Mittal










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