छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) 2021-22 भर्ती घोटाला मामले में हाईकोर्ट की डबल बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील खारिज करते हुए 37 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया है।
मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बी.डी. गुरु की बेंच ने कहा कि जिन अभ्यर्थियों के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल नहीं की है, उन्हें ज्वाइनिंग दी जाए।
दरअसल, राज्य सरकार ने सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती दी थी, जिसने पहले ही इन्हीं 37 अभ्यर्थियों के पक्ष में आदेश दिया था। अब डिवीजन बेंच के इस निर्णय के बाद इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर से अंतिम रोक भी हट गई है।
Author: Deepak Mittal










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