

परिवहन विभाग द्वारा मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध 69 हजार 200 रुपये की शमन शुल्क की वसूली
बालोद : परिवहन विभाग जिला बालोद द्वारा वर्ष 2024 से अब तक बिना फिटनेस, परमिट, ओव्हरलोड वाहनों, प्रदुषण, बीमा, वर्दी, लायसेंस, आदि वाहनों एवं वाहन चालकों के विरूद्ध जो मोटरयान अधिनियम 1988 एवं मोटरयान नियम 1989 व छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 का उल्लंघन किये जाने पर शमन शुल्क 69 हजार 200 रूपये वसूल की गई।