छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड की ओर से 11 जून 2026 को जारी उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें प्रदेश की दरगाहों, उर्स और अन्य मजहबी आयोजनों में डीजे, धूमाल, नाच-गाने समेत कई गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए थे।
इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में जस्टिस ए.के. प्रसाद की एकलपीठ में हुई।
Author: Deepak Mittal










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