गांजा तस्करी पर बड़ी कार्रवाई: तीन आरोपियों को 10-10 साल की सजा, 1-1 लाख रुपये जुर्माना

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रायपुर। NDPS मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए विशेष अदालत ने गांजा तस्करी के एक मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल के कठोर कारावास और 1-1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

दोषियों में सूर्यकांत नाग, उमेश मनहीरा और धीरेन्द्र मिश्रा शामिल हैं। न्यायालय ने 16 गवाहों की विस्तृत गवाही और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर तीनों को अपराध सिद्ध पाया।

गांजा तस्कर सूर्यकांत नाग को पुलिस ने आदतन अपराधी बताया है। जानकारी के अनुसार, सूर्यकांत नाग सरायपाली के पूर्व कांग्रेस विधायक किस्मत लाल नंद का करीबी रिश्तेदार भी है।

यह मामला वर्ष 2020-21 का है, जब आमानाका थाना पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

NDPS विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने आरोप सिद्ध होने पर यह सजा सुनाई।

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Author: Deepak Mittal

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