निर्वाचन कार्य में लापरवाही पर कार्रवाई, बीएलओ शन्तानू कुमार निलंबित
भिलाई के कन्या विद्यालय सेक्टर-11 में ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने की सख्त कार्रवाई
दुर्ग। जिले में निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी अरविन्द कुमार मिश्रा ने सख्त रुख अपनाते हुए बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) शन्तानू कुमार मरकाम, सहायक शिक्षक एल.बी., को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से की गई है।
जानकारी के अनुसार, श्री मरकाम की ड्यूटी निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के दौरान बीएलओ के रूप में 65/132 बी.एस.पी. कन्या विद्यालय, सेक्टर-11, खुर्सीपार, भिलाई में लगाई गई थी। यह कार्य 7 नवंबर 2025 से आरंभ हुआ, लेकिन वे अपने कर्तव्य स्थल पर अनुपस्थित रहे। लगातार फोन और ज्ञात पते पर संपर्क करने के प्रयास असफल रहे, यहां तक कि उनके घर पर ताला लगा पाया गया और उन्होंने किसी भी माध्यम से प्रत्युत्तर नहीं दिया।
जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि चुनावी कार्य में इस प्रकार की लापरवाही गंभीर अपराध मानी जाती है। बीएलओ का अनुपस्थित रहना निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकता है। निलंबन आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि में श्री मरकाम का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, दुर्ग नियत किया गया है, तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
अधिकारी ने सभी शिक्षा अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि निर्वाचक नामावली का विशेष गहन पुनरीक्षण अत्यंत संवेदनशील कार्य है, जिसमें किसी भी प्रकार की गैरहाजिरी, लापरवाही या निर्देशों की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जिला प्रशासन ने सभी बीएलओ से अपने कर्तव्यों का पालन पूर्ण निष्ठा, जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ करने की अपील की है। इस निलंबन ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की ढिलाई पर तत्काल सख्त कार्रवाई की जाएगी।
Author: Deepak Mittal









