बिलासपुर। छत्तीसगढ़ की साय सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार अब कानूनी पचड़े में फंस गया है। कांग्रेस ने 14 मंत्रियों की संख्या को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका पर सुनवाई सोमवार को होने वाली है, जिसने राजनीतिक हलचल और तेज कर दी है।
दरअसल, 20 अगस्त को लंबे इंतजार के बाद साय सरकार ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया था। उस दौरान गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत साहेब और राजेश अग्रवाल को मंत्री बनाया गया था। इसके साथ ही कैबिनेट की संख्या 11 से बढ़कर 14 हो गई।
इसी पर आपत्ति जताते हुए कांग्रेस ने तर्क दिया है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा की 90 सीटों के हिसाब से मंत्री परिषद की संख्या 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। यानी अधिकतम 13 मंत्री ही बनाए जा सकते हैं। 14 मंत्री बनाए जाने से यह सीमा लांघ दी गई है, जो संविधान के अनुच्छेद 164 (1क) का सीधा उल्लंघन है।
कांग्रेस की ओर से पार्टी संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने याचिका दायर की है। इससे पहले भी कांग्रेस ने सार्वजनिक रूप से इस विस्तार पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। अब अदालत का फैसला साय सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकता है।
Author: Deepak Mittal









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